भाजपा के बिगड़ैल मंत्री शाह को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार,

भाजपा के बिगड़ैल मंत्री शाह को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार,

दिल्ली/भोपाल/रतलाम। देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरेशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले  मध्यप्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर हाइकोर्ट ने असंतोष जताया है। मामले पर गुरुवार, 15 मई को सुबह सुनवाई हुई। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बताया कि कोर्ट आदेश के मुताबिक बुधवार, 14 मई शाम 7 बजकर 55 मिनट में थाना मानपुर में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि एफआईआर (FIR Against BJP Mantri Vijay Shah) में आरोपी द्वारा किए गए कृत्य का बिलकुल भी उल्लेख नहीं है। एफआईआर इस तरह से ड्राफ्ट की गई है कि उसकी कमियों के लाभ आरोपी को मिल सकें। इस तरह की एफआईआर को धारा 482 में आसानी से निरस्त किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने दी कड़ी फटकार

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई (CJI BR Gavai) ने मंत्री विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि "आप किस तरह का बयान दे रहे हैं? आप मंत्री हैं और मंत्री होने के नाते ऐसी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। यह मंत्री पद को शोभा नहीं देता।" उन्होंने आगे कहा कि जब देश संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा हो, तब ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति से अनुचित बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

मुख्य न्यायाधीश ने मंत्री से यह भी पूछा, "क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं?" इस पर विजय शाह के वकील ने जवाब दिया कि उनके मुवक्किल ने माफी मांग ली है और मीडिया ने बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया है।

मध्यप्रदेश सहित पूरे देश में हो रहा विरोध

कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्यप्रदेश में केबिनेट मंत्री विजय शाह की शर्मनाक टिप्पणी को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा हैं इसके साथ ही मंत्री शाह का मुंह काला करने वाले को कांग्रेस महिला पार्षद ने 51 हजार रूपये के इनाम की भी घोषणा की है।